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MP हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, UPSC में EWS को आयुसीमा में 5 साल की छूट

Agency:News18 Madhya Pradesh

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Bhopal News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को लेकर बड़ा आदेश दिया है. अब इस वर्ग के तहत आवेदन करने वालों को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी.

MP हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, UPSC में EWS को आयुसीमा में 5 साल की छूट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला.

हाइलाइट्स

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आयुसीमा में 5 साल की छूट
  • 9 बार परीक्षा देने का मिला मौका

भोपाल. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के लोगों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को निर्देश दिया है कि वे ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट के साथ सिविल सर्विस परीक्षा के फॉर्म भरने की इजाज दें. इतना ही नहीं उन्हें दूसरे आरक्षित वर्गों के कैंडिडेट की ही तरह 9 अटेंप्ट की भी इजाजत दी जाए.

यह आदेश चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सुरेश जैन की पीठ ने 14 फरवरी को दिया है. दरअसल, मध्य प्रदेशके मैहर के याचिकाकर्ता आदित्य पांडे ने सवाल उठाया है कि EWS आवेदकों को दूसरे आरक्षित वर्गों की तरह आयुसीमा में छूट और परीक्षा देने की संख्या में एक जैसा लाभ क्यों नहीं मिलता.

समझें क्या है पूरा मामला

टीओआई की एक खबर के मुताबिक, यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए 979 पोस्ट के लिए एड निकाला है. इसके प्रीलिम्स की परीक्षा 25 मई को होनी है. याचिकाकर्ता का कहना है कि EWS उम्मीदवारों को दूसरे आरक्षित वर्गों के कैंडिडेट की तरह समान अधिकारी मिलना चाहिए. पात्रता के मामले में उन्हें सामान्य कैटेगरी के उम्मीदावरों को साथ नहीं जोड़ना चाहिए. याचिका में तर्क दिया गया है कि आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट और 9 अटेंप्ट मिलते हैं.

यूपीएससी के वकील ने याचिका पर आपत्ति दर्ज करने के लिए समय मांगा था. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. इसलिए याचिकाकर्ता को इसके लिए आवेदन करने की इजाजत देना सही समझते हैं. कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश किया कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ UPSC 2025 के लिए सभी समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को मौजूदा योग्यता और आयुसीमा के संदर्भ के बिना ही स्वीकार करें. याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने का आग्रह किया गया था. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद यूपीएससी से इस संबंध में जवाब मांगा है.

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