HDFC बैंक को झटका, RBI ने ठोका जुर्माना, अब ग्राहकों के पैसे का क्या होगा

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केवाईसी गाइडलाइंस का पालन न करने का हवाला देते हुए एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

हाइलाइट्स
- एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगा.
- पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख रुपये का जुर्माना.
- ग्राहकों के पैसों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर रखती है. जब भी कोई बैंक नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो आरबीआई उस पर जुर्माना लगा सकता है. इसी कड़ी में आरबीआई ने बुधवार को कहा कि उसने एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank) पर नियमों के कंप्लायंस में कमी को लेकर जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि ‘अपने ग्राहक को जानें’ (KYC) पर आरबीआई के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने कहा कि पंजाब एंड सिंध बैंक पर ‘बैंकों में बड़े साझा जोखिमों के एक केंद्रीय ‘रिपॉजिटरी’ का निर्माण’ और ‘वित्तीय समावेश – बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच – बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)’ पर कुछ निर्देशों का पालन नही करने पर 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना
रिजर्व बैंक ने डिविडेंड की घोषणा से जुड़ी जरूरतों का कंप्लायंस न करने पर केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
अब ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?
हालांकि, आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर आधारित है. इसका मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट की वैलिडिटी पर फैसला लेना नहीं है.
