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BA पास युवक-युवती कर रहे थे ऐसा काम, पुलिस की पड़ी नजर, देखते ही मची धरपकड़

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Surat Crime News: सूरत के एक ऐसा मामला है कि एक लड़का और लड़की के खिलाफ केस करना पड़ गया. दोनों ग्रेजुएशन पास कर ऐसा काम कर रहे थे कि उनके खिलाफ क्रिमिनल और आपराधिक केस दर्ज किया गया. उनके खिलाफ धरपकड़ जारी है.

BA पास युवक-युवती कर रहे थे ऐसा काम, पुलिस की पड़ी नजर, देखते ही मची धरपकड़

सफाई कर्मचारी पर एक्शन.

हाइलाइट्स

  • सूरत में दो सफाई कर्मचारियों पर आपराधिक विश्वासघात का केस दर्ज.
  • दोनों ने नौकरी के लिए अपनी स्नातक की डिग्री छिपाई थी.
  • पुलिस ने दोनों के घरों पर टीमें भेजी, जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद.

Surat Crime News: सूरत नगर निगम (एसएमसी) के दो सफाई कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात के आरोप में केस दर्ज की गई है. दरअसल जैसे ही पता चला कि दोनों ग्रेजुएशन पास हैं और जिस पद पर नौकरी कर रहे थे उसकी अधिकतम योग्यता कक्षा बारहवीं थी. जयश्री पटेल और धर्मेश ओभालिया को क्रमशः 10 और पांच साल की सेवा के बाद पिछले साल बर्खास्त कर दिया गया था.

जानकारी के मुताबिक पटेल नवसारी के बिलिमोरा के रहने वाली हैं. उन्होंने वी एस पटेल आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की थी. वहीं, सूरत के रांदेर के रहने वाले ओभालिया ने नवयुग कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की थी. सूरत शहर की पुलिस के अनुसार, एसएमसी कार्मिक अधिकारी धवल मोदी को 2024 में दो गुमनाम शिकायतें मिली थीं. इसमें दावा किया गया था कि दोनों कर्मचारियों ने अपनी योग्यता के बारे में झूठ बोला था. नौकरी के लिए आवेदन करते समय अपनी स्नातक की डिग्री छिपाई थी. जांच में शिकायत की “पुष्टि” हुई.

पांचवी और सातवीं तक पढ़ने का दावा
उन्होनें कहा कि पटेल और ओभालिया ने हलफनामे पेश किए थे. इसमें कहा गया था कि उन्होंने क्रमशः कक्षा VII और कक्षा V से आगे की पढ़ाई नहीं की है. पुलिस ने बताया कि दोनों ने ‘अपने आवेदन में उल्लेख किया था कि वे नौकरी के लिए पात्र हैं.’ पटेल ने कक्षा VII और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र दिए थे, जबकि ओभालिया ने कक्षा V के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए.

झूठे सर्टिफिकेट 
एफआईआर में कहा गया कि, ‘एक सतर्कता जांच में पाया गया कि दोनों ने झूठी घोषणाएं की थीं. दोनों को 9 अगस्त, 2024 को बर्खास्त कर दिया गया. जांच के बाद, मोदी ने लालगेट पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 193 (न्यायिक कार्यवाही या किसी अन्य मामले में झूठे साक्ष्य प्रदान करने या गढ़ने के लिए दंड), 196 (झूठे ज्ञात साक्ष्य का उपयोग करना), 198 (झूठे ज्ञात प्रमाण पत्र का उपयोग करना), 199 (घोषणा में दिया गया झूठा बयान), 200 (ऐसी घोषणा का उपयोग करना जो यह जानते हुए भी कि यह झूठी है) और 406 आपराधिक विश्वासघात के तहत शिकायत दर्ज कराई.

जल्द ही होंगे अरेस्ट
वहीं, लालगेट पुलिस इंस्पेक्टर एन एम चौधरी ने कहा, ‘हमने मामला दर्ज कर लिया है…हमने दोनों के घरों पर टीमें भी भेजी हैं, लेकिन वे अंडर ग्राउंड हो गए हैं. हमें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.’

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