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Budget 2025 : मिडिल क्‍लास के लिए संजीवनी बन सकते हैं इनकम टैक्‍स के ये बदलाव

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Income Tax Changes : वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल 2024 में जारी बजट में इनकम टैक्‍स को लेकर कई बदलाव किए थे. इसका फायदा नौकरीपेशा को अब मिल रहा है. माना जा रहा है कि इस बार के बजट में भी सरकार इनकम…और पढ़ें

Budget 2025 : मिडिल क्‍लास के लिए संजीवनी बन सकते हैं इनकम टैक्‍स के ये बदलाव

बजट 2025 में नौकरीपेशा को टैक्‍स छूट मिल सकती है.

नई दिल्‍ली. वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 में जारी बजट में इनकम टैक्‍स को लेकर कई बड़े बदलाव किए थे, जिनका फायदा आने वाले वित्‍तवर्ष में लोगों केा मिलेगा. इनकम टैक्‍स के इन बदलावों में सबसे अहम था नए टैक्‍स रिजीम में किया गया बदलाव. वित्‍तमंत्री ने नई टैक्‍स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए कई बड़े फैसले किए थे. वित्‍तमंत्री का मकसद नए रिजीम को ज्‍यादा छूट के साथ और लोकप्रिय बनाना था. इन बदलावों ने आम आदमी को हर साल करीब 17 हजार रुपये से भी ज्‍यादा की टैक्‍स बचत कराई.

नए रिजीम में बदल दिया स्‍लैब
वित्‍तमंत्री ने पिछले साल के नई टैक्‍स रिजीम के स्‍लैब में भी बदलाव कर दिया था. इसके तहत 3 लाख रुपये तक की कमाई को पूरी तरह टैक्‍स के दायरे से बाहर कर दिया. इसके बाद 3 से 7 लाख रुपये तक 5 फीसदी का टैक्‍स लगाया, जबकि 7 से 10 लाख रुपये तक की कमाई पर सिर्फ 10 फीसदी टैक्‍स रखा. 10 से 12 लाख तक 15 फीसदी और 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी टैक्‍स रखा. 15 लाख से ज्‍यादा की कमाई पर 30 फीसदी इनकम टैक्‍स की दर हो गई है.

ये भी पढ़ें – Budget 2025 LIVE: बजट हो ऐसा, जेब में बचे पैसा! निर्मला सीतारमण के पिटारे में क्या-क्या हो सकता, जानिए हर अपडेट

स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को भी बढ़ाया
वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी को छूट देने के लिए स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को भी बढ़ा दिया है. सरकार ने स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के रूप में पहले मिल रही 50 हजार रुपये की छूट को बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया. इस तरह, इनकम टैक्‍स के तहत नौकरीपेशा लोगों को ज्‍यादा छूट मिल गई.

कैपिटल गेन टैक्‍स में बदलाव
वित्‍तमंत्री ने शेयर बाजार, म्‍यूचुअल फंड में निवेश से मिलने वाले रिटर्न पर कैपिटल गेन टैक्‍स में भी बदलाव किया है. 12 महीने से पहले शेयर या म्‍यूचुअल फंड बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स 15 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी कर दिया गया है, जबकि 12 महीने बाद यूनिट बेचने पर लगने वाला लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है. हालांकि, लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स (LTCG Tax) पर मिलने वाली छूट की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है. प्रॉपर्टी पर LTCG Tax को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है, लेकिन इस पर मिलने वाले इंडेक्‍सेशन के लाभ को समाप्‍त कर दिया गया.

एनपीएस पर ज्‍यादा लाभ
वित्‍तमंत्री ने पिछले साल के बजट में एनपीएस पर मिलने वाले लाभ को भी बढ़ा दिया है. 2024 के बजट में एनपीएस पर डिडक्‍शन को 14 फीसदी कर दिया गया है. पहले प्राइवेट सेक्‍टर में एम्‍पलॉयर की ओर से किए जाने वाले निवेश पर सिर्फ 10 फीसदी तक अंशदान पर ही डिडक्‍शन मिलता था, अब से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है. इसका मतलब है कि नियोक्‍ता का 14 फीसदी तक अंशदान टैक्‍स के दायरे से बाहर रहेगा.

ईसॉप्‍स पर भी दी छूट
बजट 2024 में मल्‍टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को ईसॉप्‍स पर मिलने वाली छूट दोगुनी कर दी. दरअसल, एमएनसी के कर्मचारियों को अक्‍सर विदेश में तैनाती मिलती है और कंपनियां उन्‍हें ईसॉप्‍स के तहत शेयर देती हैं. पहले नियम था कि 10 लाख रुपये से ज्‍यादा की संपत्ति मिलने पर उसका खुलासा करना पड़ता था. अगर ऐसा नहीं किया तो सरकार 10 लाख की पेनाल्‍टी लगा देती थी. अब इस राशि को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि 20 लाख तक की संपत्ति का खुलासा नहीं करने पर कोई पेनाल्‍टी नहीं लगाई जाएगी.

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