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मोतीलाल ओसवाल को झटका, SEBI ने लगाया ₹7 लाख का जुर्माना, ये हैं आरोप

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मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने गुरुवार को शेयर ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स नियमों के उल्लंघन के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

मोतीलाल ओसवाल को झटका, SEBI ने लगाया ₹7 लाख का जुर्माना, ये हैं आरोप

SEBI ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगाया जुर्माना

नई दिल्ली. ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MOFSL) को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने गुरुवार (30 जनवरी) को स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स नियमों के उल्लंघन के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सेबी के आदेश के मुताबिक, कंपनी को 45 दिन के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है.

सेबी ने शेयर ब्रोकर और डिपॉजिटरी भागीदार मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का अप्रैल, 2021 से जून, 2022 तक निरीक्षण अवधि के लिए शेयर बाजारों और डिपॉजिटरी के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया. रेगुलेटर ने जांच में पाया कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 30 दिन की अवधि के भीतर 26 शिकायतों का सॉल्यूशन नहीं किया.

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