February 20, 2026
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विजय शाह मामले में SIT ने रिपोर्ट सौंपी, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

  • May 28, 2025
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Last Updated:May 28, 2025, 00:08 IST Minister Vijay Shah Case : मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में

विजय शाह मामले में SIT ने रिपोर्ट सौंपी, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

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Minister Vijay Shah Case : मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है. एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा की है. इसस…और पढ़ें

विजय शाह मामले में SIT ने रिपोर्ट सौंपी, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

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एमपी सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है.

हाइलाइट्स

  • SIT ने विजय शाह मामले में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी.
  • सुप्रीम कोर्ट में आज विजय शाह मामले की अहम सुनवाई होगी.
  • विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह से जुड़े बहुचर्चित मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हो सकती है. इस मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जमा कर दी है. यह मामला सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है, जिसने देशभर में हंगामा खड़ा कर दिया था. इसके बाद मंत्री विजय शाह ने सफाई पेश की थी और कहा था कि सोफिया कुरैशी मेरी बहन हैं और मैंने उन पर कुछ नहीं कहा था. अगर मेरी बात से कोई आहत हुआ हो तो मैं माफी मांगता हूं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को जमकर फटकारा था और उनकी माफी को ‘मगरमच्छ के आंसू’ और बयान को शर्मसार करने वाला बताया था. मंत्री विजय शाह के कथित आपत्तिजनक भाषण पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और मंत्री विजय शाह इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं.

दरअसल, यह पूरा विवाद मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिए गए बयान से शुरू हुआ. बताया जाता है कि 11 मई को इंदौर के पास महू के रायकुंडा गांव में एक ‘हलमा’ कार्यक्रम के दौरान विजय शाह ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी. उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को उनकी ही ‘बहन’ के जरिए सबक सिखाया. हालांकि शाह ने बाद में दावा किया कि उनका इशारा कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ नहीं था और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया. इस बयान के बाद देशभर में, खासकर सेना से जुड़े लोगों और महिला संगठनों में भारी नाराजगी देखी गई. कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने मंत्री के इस बयान की कड़ी निंदा की और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की.

हाई कोर्ट का हस्तक्षेप और FIR दर्ज करने का आदेश
विवाद गहराने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया. हाई कोर्ट ने 14 मई को विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया. हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद मानपुर पुलिस थाने में विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. एफआईआर दर्ज होने के पहले से ही कांग्रेस विजय शाह का इस्‍तीफा मांग रही है. कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह का पुतला जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी.

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती और कड़ी फटकार
एफआईआर दर्ज होने के बाद मंत्री विजय शाह ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को हुई सुनवाई के दौरान यह मामला और गरमा गया. सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह द्वारा मांगी गई माफी को अस्वीकार कर दिया और उन्हें कड़ी फटकार लगाई. जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा, “आप एक पब्लिक फिगर हैं. एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं. आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए.” कोर्ट ने यह भी कहा कि “मंत्री के बयान से पूरा देश शर्मसार है” और जो बोला है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की माफी को ‘मगरमच्छ के आंसू’ जैसी बताते हुए नामंजूर कर दिया और मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया. हालांकि, कोर्ट ने जांच में सहयोग करने की शर्त पर शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.

SIT का गठन और जांच प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा सागर जोन के पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा की अगुवाई में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया. एसआईटी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से जांच शुरू की. टीम ने घटना स्थल (मानपुर) पर जाकर जांच की, उस विवादित वीडियो फुटेज का सत्यापन किया जिसमें विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में बोल रहे थे, और मंच पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की. एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट मंगलवार (27 मई, 2025) को सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जमा कर दी है. हालांकि, सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि पूरी जांच के दौरान मंत्री विजय शाह का खुद कोई बयान नहीं लिया गया. बताया गया है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी द्वारा जमा की गई इस स्टेटस रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा. यह सुनवाई इस मामले में आगे की दिशा तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई, जिसमें शाह के खिलाफ एफआईआर रद्द करने या जांच जारी रखने का निर्देश शामिल हो सकता है, पर फैसला सुना सकता है. देशभर की निगाहें आज इस अहम सुनवाई पर टिकी हुई हैं.

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