February 21, 2026
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Airport: जूते से‍ निकली चिपचिपी चीज, AIU मान रही है खास, पैसेंजर हिरासत में

  • April 30, 2025
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Last Updated:April 30, 2025, 23:17 IST IGI एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आए यात्री के जूतों में छिपा 282 ग्राम पीला पेस्ट मिला, जिसे सोना माना जा रहा है.

Airport: जूते से‍ निकली चिपचिपी चीज, AIU मान रही है खास, पैसेंजर हिरासत में

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IGI एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आए यात्री के जूतों में छिपा 282 ग्राम पीला पेस्ट मिला, जिसे सोना माना जा रहा है. AIU ने यात्री को हिरासत में लिया और पेस्ट की जांच के लिए भेजा.

Airport: जूते से‍ निकली चिपचिपी चीज, AIU मान रही है खास, पैसेंजर हिरासत में

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फाइल फोटो

हाइलाइट्स

  • IGI एयरपोर्ट पर यात्री के जूतों में 282 ग्राम पीला पेस्ट मिला.
  • AIU ने यात्री को हिरासत में लिया, पेस्ट की जांच जारी.
  • पेस्ट को सोना माना जा रहा है, कीमत लाखों में आंकी जा रही.

Airport News: इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) पर कस्टम ने एक बार फिर सोना तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है. यह कार्रवाई 27/28 मार्च की रात को की गई जब बैंकॉक से आने वाले एक यात्री को ग्रीन चैनल से बाहर निकलते समय रोका गया.

कस्टम सूत्रों के अनुसार, एयरपोर्ट इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने यह कार्रवाई प्रोफाइलिंग इनपुट के आधार पर की थी. आरोपी यात्री फ्लाइट नंबर AI-335 से बैंकॉक से दिल्ली आया था. जैसे ही वह टर्मिनल 3 पर स्थित ग्रीन चैनल से निकलने की कोशिश कर रहा था, अधिकारियों ने उसे जांच के लिए रोक लिया.

एक्स-रे जांच के दौरान यात्री के बैग में संदिग्ध इमेज देखी गईं. डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) से गुजरने पर कोई धातु अलार्म नहीं बजा, लेकिन बारीकी से की गई तलाशी में यात्री के जूतों के भीरत से दो पाउच बरामद किए गए. ये दोनों पाउच जूते के सोल में छिपाए गए थे.

इन पाउचों में पीले रंग का एक पेस्ट पाया गया, जिसका कुल वजन पैकेजिंग सहित 282 ग्राम था. अधिकारियों को संदेह है कि यह पेस्ट वास्तव में रासायनिक रूप में बदला गया सोना हो सकता है. कस्टम विभाग ने बरामद पेस्ट को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया है.

पिछले कुछ वर्षों में यह देखने में आया है कि कस्‍टम से बचने के लिए तस्कर सोने को केमिकल पेस्ट के रूप में परिवर्तित कर विभिन्न सामानों में छिपाकर लाने की कोशिश करते हैं. इस मामले में भी ऐसा ही प्रयास किया गया था. अगर यह पेस्ट सोना साबित होता है, तो आरोपी यात्री के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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