3 दिन बाकी… 15 मार्च तक जमा करा दें एडवांस टैक्स, वरना देना पड़ेगा जुर्माना

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Advance Tax Due Date: टैक्सपेयर्स के पास एडवांस टैक्स जमा करने के लिए 3 दिन बचे हैं. टैक्सपेयर्स के पास वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए एडवांस टैक्स की आखिरी और चौथी किश्त 15 मार्च तक जमा करनी है.

Advance Tax भरने के लिए बस 3 दिन हैं आपके पास
Advance Tax Deadline: अगर आप टैक्सपेयर्स हैं और नोटिस के साथ दूसरी दिक्कतों से बचना चाहते हैं, तो आपको सभी टैक्स समय पर भरना चाहिए. फिलहाल, एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख आ गई है, जो कि 15 मार्च है. अगर आप इस तय सीमा के अंदर एडवांस टैक्स नहीं चुकाते हैं, तो धारा 234B और 243C के तहत जुर्माना लगाया जाएगा.
आइए समझते हैं एडवांस टैक्स क्या है, किन लोगों को इसे भरना है, इसे कैसे भरा जाता है और समय पर न भरने पर क्या नतीजे हो सकते हैं?
किसे भरना है एडवांस टैक्स?
सैलरी क्लास के अलावा अगर किसी टैक्सपेयर्स की टैक्स देनदारी वित्तीय वर्ष में TDS कटने के बाद 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो उन्हें एडवांस टैक्स देना होगा. इसके अलावा, जिन लोगों की आय सैलरी से ज़्यादा है, जैसे कि रेंट, कैपिटल गेन, एफडी या लॉटरी से होने वाली आय, उन्हें भी एडवांस टैक्स भरना जरूरी है.
साल में 4 बार भरना होता है एडवांस टैक्स
एडवांस टैक्स उसी वित्त वर्ष के अंदर दिया जाता है जिसमें इनकम हुई है. ये एक फाइनेंशियल ईयर में 4 बार देना होता है. इसे 4 किश्तों में देना होता है. टैक्सपेयर्स को कुल टैक्स देनदारी का 15 फीसदी 15 जून तक चुकाना होता है जबकि 45 फीसदी 14 सितंबर तक चुकाना होता. इसमें जून में चुकाई गई किश्त भी शामिल है. 15 दिसंबर तक देनदारी 75 फीसदी है जिसमें जून और सितंबर की किश्तें शामिल हैं. इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, 15 मार्च तक पूरा टैक्स 100 फीसदी चुकाना होता है.
एडवांस टैक्स समय पर नहीं भरेंगे तो क्या होगा?
इनकम टैक्स एक्ट के धारा 234B और धारा 234C के अंतर्गत ब्याज लगाया जाता है. अगर कोई एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करता है या एडवांस टैक्स पेमेंट में देरी होती है तो उसे ब्याज के रूप में ज्यादा टैक्स का पेमेंट करना होता है.
New Delhi,Delhi
March 12, 2025, 20:55 IST
