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'100 से ज्यादा लोग मौजूद थे फिर भी…' तनुश्री पर नाना पाटेकर के वकील का हमला

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नाना पाटेकर और गणेश आचार्य के वकील पद्मा शेकाटकर ने तनुश्री दत्ता के ‘मीटू’ केस में सफाई दी है. उन्होंने कहा कि अदालत ने केस खारिज किया क्योंकि एफआईआर देर से दर्ज हुई थी. उन्होंने तनुश्री दत्ता के एक्शन पर भी स…और पढ़ें

'100 से ज्यादा लोग मौजूद थे फिर भी...' तनुश्री पर नाना पाटेकर के वकील का हमला

नाना पाटेकर की इमेज पर पड़ा था बुरा असर (फोटो साभार: Ians)

हाइलाइट्स

  • अदालत ने तनुश्री दत्ता का केस खारिज किया.
  • वकील ने एफआईआर में देरी का हवाला दिया.
  • नाना पाटेकर को कोर्ट से इंसाफ मिला.

नई दिल्ली: नाना पाटेकर और गणेश आचार्य के वकील पद्मा शेकाटकर ने तनुश्री दत्ता वाले यौन उत्पीड़न केस में अपनी सफाई दी है. उनका कहना है कि अदालत ने इस केस को इसलिए नहीं माना क्योंकि एफआईआर बहुत देर से लिखवाई गई थी. पद्मा शेकाटकर ने कहा कि तनुश्री जानबूझकर उनके क्लाइंट को बदनाम कर रही हैं. उन्होंने बताया कि 2010 में तनुश्री ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर लिखवाई थी, उसमें 2008 की एक घटना का जिक्र है. ये बिलकुल झूठा इल्जाम है. उन्होंने सामी सिद्दीकी के 2018 वाले स्टिंग ऑपरेशन का भी हवाला देते हुए कहा कि अदालत पहले ही उनके क्लाइंट को उस मामले में बेकसूर करार दे चुकी है.

वकील के मुताबिक, ओशिवारा पुलिस ने मामले की जांच की थी और अंधेरी कोर्ट में रिपोर्ट दी थी. लेकिन कोर्ट ने केस को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एफआईआर बहुत देर से लिखवाई गई थी. पद्मा शेकाटकर ने आगे कहा कि तनुश्री एफआईआर में देरी के लिए कोई सफाई भी नहीं दे पाईं, इसलिए कोर्ट ने उनका केस खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि तनुश्री के पास कोई सबूत नहीं है, जबकि शूटिंग के दौरान सेट पर 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे. मेरे क्लाइंट समझ नहीं पा रहे हैं कि उन पर झूठे इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं. उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत नाम कमाया है और ये सब उनके नाम पर दाग लगाने की कोशिश है.

‘मी टू’ के नाम पर नाना पाटेकर को झूठा फंसाया
वकील ने कहा कि कुछ औरतें कानून का गलत फायदा उठाकर बड़े-बड़े लोगों को फंसाने की कोशिश करती हैं. ये गलत है और इससे कई लोगों का करियर बर्बाद हो जाता है. वकील ने यह भी बताया कि पिछले 7 साल उनके क्लाइंट के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं. उन्हें मानसिक रूप से बहुत कुछ सहना पड़ा है. लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले से उन्हें इंसाफ मिला है. ये फैसला उन सभी पुरुषों के लिए एक उम्मीद की किरण है जिन्हें ‘मी टू’ के नाम पर झूठा फंसाया जा रहा है. हमें कानून पर पूरा भरोसा था और आज हमें खुशी है कि इंसाफ हुआ.

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