₹4.75 करोड़ के गहने ले गए, बेटी होने पर प्रताड़ित किया! बहू ने दर्ज कराया केस
- June 5, 2025
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Last Updated:June 05, 2025, 01:38 IST मुंबई की एक महिला ने दहेज उत्पीड़न के आरोप में अपने पति, सास और ससुर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
Last Updated:June 05, 2025, 01:38 IST मुंबई की एक महिला ने दहेज उत्पीड़न के आरोप में अपने पति, सास और ससुर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
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सांकेतिक तस्वीर
हाइलाइट्स
मुंबई: एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, दहेज की मांग और बेटी पैदा होने के बाद उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में केस दर्ज कराया है. महिला का कहना है कि उसे न सिर्फ मानसिक रूप से तोड़ा गया, बल्कि उसके साथ करोड़ों के गहने भी हड़प लिए गए. पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पीड़िता की शादी वर्ष 2021 में गोवर्धन नामक युवक से हुई थी. यह शादी मुंबई में धूमधाम से संपन्न हुई, जिसका पूरा खर्च लड़की के पिता ने उठाया था. शादी के दौरान लगभग ₹4.75 करोड़ रुपये के सोने-हीरे के गहने, उपहार स्वरूप दिए गए. शादी के बाद वह महालक्ष्मी स्थित अपने ससुराल में रहने लगी.
शिकायत में कहा गया है कि विवाह के बाद से ही पति, सास और ससुर ने दहेज को लेकर उत्पीड़न शुरू कर दिया. हर त्योहार और पारिवारिक अवसर पर महिला के माता-पिता से महंगे उपहारों की मांग की जाती थी. जब वे अपेक्षित तोहफे नहीं भेजते थे, तो महिला को ताने और धमकियां मिलती थीं. महिला ने यह भी बताया कि गर्भवती होने के बावजूद उसे भरपेट खाना नहीं दिया जाता था और मानसिक यातनाएं दी जाती थीं.
महिला के मुताबिक, उसकी तकलीफ तब और बढ़ गई जब उसने एक बच्ची को जन्म दिया. ससुराल वाले एक लड़के की चाहत में थे और बेटी पैदा होते ही उन्होंने और ज़्यादा दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया. महिला ने कहा कि बच्ची होने के बाद उसे ताने दिए गए, नजरअंदाज किया गया और कई बार जानबूझकर उसे अपमानित किया गया.
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि महिला ने आरोप लगाया कि शादी के समय मिले ₹4.75 करोड़ के गहनों को उसकी सास ने अपने पास रख लिया और अब लौटाने से साफ इनकार कर दिया है. जब उसने गहने वापस मांगे, तो उसे चुप रहने की धमकी दी गई.
इन गंभीर आरोपों के आधार पर दिंडोशी पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और भारत की नई दंड संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इसमें दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4, और BNS की धाराएं 115(2), 3(5), 316(2), 351(2), और 85 शामिल हैं. हालांकि, अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

Deepak Verma is a journalist currently employed as Deputy News Editor in News18 Hindi (Digital). Born and brought up in Lucknow, Deepak’s journey began with print media and soon transitioned towards digital. He…और पढ़ें
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