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सत्‍येंद्र जैन को मिली खुशखबरी, ED ने जज से क्‍या कहा? AAP नेता की हो गई मौज

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Satyendra Jain News: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं. उनके खिलाफ सीबीआई भी आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रही है. ईडी ने सत्‍येंद्र जैन की याचिका पर कोर…और पढ़ें

सत्‍येंद्र जैन को मिली खुशखबरी, ED ने जज से क्‍या कहा? AAP नेता की हो गई मौज

सत्‍येंद्र जैन को कोर्ट से राहत मिल गई है. (File Photo)

हाइलाइट्स

  • सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं.
  • ईडी ने ट्रायल रोकने की मांग पर सहमति जताई.
  • हाईकोर्ट ने सत्‍येंद्र जैन को राहत दे दी है.

नई दिल्‍ली. राजधानी दिल्‍ली के पूर्व स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सत्‍येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इस वक्‍त बुरी तरफ फंसे हुए हैं. लंबे वक्‍त तक तिहाड़ जेल में काटने के बाद जैन इस वक्‍त बेल पर बाहर हैं. भले ही हाल ही में हुए दिल्‍ली विधानसभा चुनाव में सत्‍येंद्र जैन का हार का सामना करना पड़ा हो लेकिन सोमवार को कोर्ट से उनके लिए एक अच्‍छी खबर आई. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने खुद कोर्ट के सामने एक बड़ा यू-टर्न लेते हुए कहा कि उनके खिलाफ ट्रायल को फिलहाल रोक दिया जाए. अब मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्‍या हो गया जो ईडी जैन के खिलाफ एक्‍शन लेने से पूछे हट रही है. चलिए हम आपको इसके पीछे की पूरी कहाने के बारे में बताते हैं.

सत्‍येंद्र जैन बार-बार उनके खिलाफ चल रहे ट्रायल को रोकने की मांग लेकर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के चक्‍कर लगा रहे हैं. पिछले साल मई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा था कि मामले में जांच जारी है लेकिन आरोप तय करने के लिए इसे पूरा नहीं माना जा सकता. जैन ने यह भी बताया था कि अपराध की आय पर अलग-अलग राय रही हैं और सीबीआई ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की आगे की जांच शुरू कर दी है.

पहले ट्रायल चलाने पर अड़ी थी ईडी
तब ईडी की तरफ से कहा गया था कि सत्‍येंद्र जैन का आवेदन कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है. स्‍पेशल जज राकेश स्याल ने ईडी की दलील से सहमति जताते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद सत्‍येंद्र जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति विकास महाजन की बेंच के सामने सोमवार को ईडी की तरफ से कहा सत्‍येंद्र जैन के खिलाफ मामले में ट्रायल को फिलहाल रोक दिया जाए.

सीबीआई की वजह से रोका गया ट्रायल
कोर्ट के सामने ईडी ने दलील दी कि सीबीआई द्वारा 3 जनवरी को सप्‍लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है. कई नए घटनाक्रम सामने आए हैं. सीबीआई की जांच के बाद आय से अधिक संपत्ति अब 1.47 करोड़ रुपये से संशोधित होकर 3.95 करोड़ रुपये पहुंच गई है. हमारा मूल केस 1.47 करोड़ के अपराध पर दायर है. लिहाजा एक सीमित समय सीमा तक सत्‍येंद्र जैन की प्रार्थना से हम सहमत हैं कि आरोपों पर बहस स्थगित कर दी जाए.

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