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संजय को मृत्युदंड न देना गलती… बच नहीं पाएगा, CBI ने हाईकोर्ट से की ऐसी बात

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सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को मौत की सजा देने की मांग की है. सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया है.

संजय रॉय ने किया जघन्य अपराध...CBI ने हाईकोर्ट में की मौत की सजा की मांग

सीबीआई ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की है. (Image:News18)

हाइलाइट्स

  • सीबीआई ने संजय रॉय के लिए फांसी की मांग की.
  • संजय रॉय को रेप और मर्डर का दोषी ठहराया गया.
  • सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया.

कोलकाता. आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के लिए दोषी करार दिए गए संजय रॉय को सीबीआई ने मौत की सजा देने की मांग की है. इसके लिए सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया है. सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की लेडी डॉक्टर के रेप  और मर्डर के लिए दोषी ठहराए गए शख्स को मौत की सजा की मांग की है. सीबीआई के हाईकोर्ट में दिए गए आवेदन पत्र में क्या है? इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 इंडिया को हासिल हुई है.

कलकत्ता हाईकोर्ट के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरजी कर रेप और मर्डर के मामले की जांच में सीबीआई को अब तक 225 से अधिक बयान/दस्तावेज हासिल हुए हैं. सीबीआई के पास बड़ी साजिश की जांच करते समय 225 बयानों के सबूत भी हैं. सीबीआई ने कहा कि यह क्रूर अपराध समाज में भय पैदा करता है.  यह सामाजिक संतुलन को नष्ट कर देता है. असुरक्षा की भावना का समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ता है.

संजय रॉय को कोई मानसिक बीमारी नहीं
सीबीआई ने कहा कि संजय रॉय को कोई मानसिक बीमारी नहीं थी. उसे रेप और हत्या के लिए किसी ने उकसाया नहीं था, इसलिए जज ने संजय रॉय को मौत की सजा न देकर गलती की है. सीबीआई ने कहा कि एक असहाय डॉक्टर की अस्पताल के अंदर बलात्कार कर हत्या कर दी गई. 36 घंटे तक ड्यूटी पर रही एक डॉक्टर के साथ जघन्य बलात्कार और हत्या के बाद देशव्यापी आंदोलन शुरू हो गया. इस आंदोलन में लाखों लोगों को कष्ट उठाना पड़ा.

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संजय रॉय का जघन्य अपराध
सीबीआई ने कहा कि संजय रॉय कोलकाता पुलिस का सदस्य है. सिविक वालेंटियर को रोगी परिवारों और पुलिस के लिए सुरक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त किया गया. जिस शख्स को डॉक्टर की रक्षा करनी थी, उसने ही रेप और हत्या कर दी. जज के मुताबिक संजय रॉय का रेप और हत्या जघन्य और क्रूर अपराध थे. जो सीबीआई जांच में साबित हो गया. फिर भी, दुर्लभतम मामले का पता न लगा पाना कानून की गलत व्याख्या है. सीबीआई ने कहा कि रेप करने के बाद भी संजय ने उसे नहीं छोड़ा. रेप के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई. उसे स्वयं को सुधारने का मौका नहीं दिया जा सकता.

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संजय रॉय ने किया जघन्य अपराध…CBI ने हाईकोर्ट में की मौत की सजा की मांग

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