Trending

बृजभूषण सिंह पर झूठी गवाही के लिए 500 रुपये का जुर्माना, ये है पूरा मामला

Last Updated:

झूठी गवाही देने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ये मामला उन पर एक हमले के केस से जुड़ा हुआ था.

बृजभूषण सिंह पर झूठी गवाही के लिए 500 रुपये का जुर्माना, ये है पूरा मामला

झूठी गवाही देने के लिए पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया. (Image:PTI)

गोंडा. उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक स्थानीय अदालत ने कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर झूठी गवाही देने से संबंधित एक मामले में मंगलवार को सुनवाई बंद करते हुए 500 रुपये का जुर्माना लगाया. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) अवनीश द्विवेदी के अनुसार, सिंह ने नवाबगंज थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आठ सितंबर 1990 को शाम करीब चार बजे वह अपने साथियों के साथ मोहल्ला पड़ाव स्थित अपने आवास पर थे तभी उग्रसेन सिंह, वीरेंद्र कुमार मिश्रा और रमेश चंद्र मिश्रा उनसे बातचीत करने पहुंचे. द्विवेदी ने बताया कि चर्चा के दौरान उग्रसेन सिंह ने भाजपा के पूर्व सांसद पर पिस्तौल से गोली चलाई लेकिन वह बच गए.

उन्होंने बताया कि एफआईआर में आरोप लगाया कि इस बीच वीरेंद्र कुमार मिश्रा और रमेश चंद्र मिश्रा ने उनपर (बृजभूषण शरण सिंह) कथित तौर पर चाकू से हमला किया, जिससे उनके हाथ में चोट लग गई. एफआईआर के मुताबिक, हालांकि आसपास के लोगों के हस्तक्षेप के कारण आरोपी को काबू कर लिया गया. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, जांच के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया हालांकि, मुकदमे के दौरान दो आरोपियों उग्रसेन सिंह और रमेश चंद्र मिश्रा की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि सिंह ने अदालत में गवाही के दौरान वीरेंद्र कुमार मिश्रा की पहचान नहीं की और इस बात से इनकार किया कि आरोपी ने उनपर हमला किया था.

अधिकारी ने बताया कि इस आधार पर बचाव पक्ष ने मिश्रा को बरी करने का अनुरोध किया और 11 सितंबर 2024 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) ने उन्हें बरी कर दिया. उन्होंने बताया कि साथ ही झूठी गवाही देने के लिए सिंह के खिलाफ अलग से आपराधिक कार्यवाही का आदेश दिया गया. द्विवेदी ने बताया कि मामला 17 सितंबर 2024 को दर्ज किया गया और अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) की अदालत में उसकी सुनवाई की गई.

Lucknow News: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने खत्म किया आपराधिक केस

उन्होंने बताया कि सिंह को इस मामले में तलब किया गया लेकिन वह पेश नहीं हुए, जिस कारण गैर-जमानती वारंट जारी किया गया. अधिकारी ने बताया कि सिंह सोमवार को अदालत में पेश हुए और अपनी अनुपस्थिति के लिए माफी मांगी. न्यायाधीश राजेश कुमार ने वारंट रद्द कर दिया. द्विवेदी ने बताया कि अदालत ने सिंह पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया और मामले को बंद कर दिया.

homeuttar-pradesh

बृजभूषण सिंह पर झूठी गवाही के लिए 500 रुपये का जुर्माना, ये है पूरा मामला

source

yashoraj infosys : best web design company in patna bihar
yashoraj infosys : best web design company in patna bihar

viral blogs

About Author

You may also like

Trending

नासिक में ट्रक और टेंपो में जोरदार टक्कर, 8 लोगों की मौत, कई घायल

Last Updated:January 12, 2025, 23:34 IST Road Accident: नासिक में एक भीषण रोड एक्सीडेंट में 8 लोगों की मौत हो
Trending

रोहिड़ी महोत्सव: राजस्थानी परंपरा, विरासत और पर्यटन को नई ऊंचाई देने का माध्यम

Last Updated:January 13, 2025, 00:09 IST Music Festival: ‘द रोहिड़ी’ महोत्सव का आयोजन सीमावर्ती रोहिड़ी में किया जाना था, लेकिन