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बीकानेर छात्रसंघ चुनाव का खूनी खेल, 8 साल बाद अभियुक्त को मिली उम्रकैद

Agency:News18 Rajasthan

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Bikaner News : बीकानेर में छात्रसंघ चुनावों के समय हुई एक छात्र की हत्या के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह मामला आठ साल पुराना है. छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रतिद्वंदी प्रत्य…और पढ़ें

बीकानेर छात्रसंघ चुनाव का खूनी खेल, 8 साल बाद अभियुक्त को मिली उम्रकैद

अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के बाहरी समर्थक ने कॉलेज के छात्र की हत्या कर दी थी.

हाइलाइट्स

  • बीकानेर छात्रसंघ चुनाव हत्या मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा।
  • अभियुक्त रविकांत जोशी पर 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
  • 2016 में छात्रसंघ चुनाव के दौरान हुई थी हत्या।

बीकानेर. बीकानेर में करीब आठ साल पहले छात्रसंघ चुनाव के दौरान हुए बहुचर्चित खूनी खेल के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. इस केस में एक छात्र की हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने हत्या के अभिुयक्त को अब उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियुक्त पर 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान 14 गवाहों के बयान कराए गए और तीन साक्ष्य पेश किए गए.

पुलिस के अनुसार बीकानेर में यह वारदात 18 अगस्त 2016 को हुई थी. उस समय रविकांत जोशी और दाऊदयाल पुरोहित में कॉलेज चुनाव को लेकर कहासुनी हो गई थी. बाद में मामला बढ़ा तो दोनों के बीच जस्सोलाई में मारपीट हो गई. इस मारपीट में रविकांत जोशी ने दाऊदयाल पुरोहित पर चाकू से वार किया था. इस हमले में दाऊदयाल लहुलूहान होकर गिर पड़ा. बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया. वहां उसकी मौत हो गई.

19 अगस्त, 2016 को नया शहर थाने में दर्ज हुआ था केस
दाऊदयाल पुरोहित बेसिक कॉलेज का छात्र था. वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का समर्थक था. जबकि रविकांत जोशी कॉलेज का छात्र नहीं था. वह बाहरी था और एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का समर्थक था. इस संबंध में मृतक के चाचा रमेश कुमार 19 अगस्त, 2016 को नया शहर थाना में केस दर्ज करवाया था. बीकानेर में यह हत्याकांड काफी चर्चित रहा था. इस मामले को लेकर उस समय काफी बवाल मचा था.

अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या (7) ने सुनाया फैसला
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. फिर जांच पड़ताल के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया. लंबी सुनवाई के बाद अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या (7) रेणु सिंगला ने इस मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है. न्यायाधीश ने कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर रविकांत को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. अभियुक्त रविकांत जोशी दम्माणी चौक का रहने वाला है. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जगदीश कुमार सेवग और परिवादी की ओर से उमाशंकर बिस्सा ने पैरवी की.

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