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बदल गया पासपोर्ट का नियम! जन्‍मतिथि के लिए मान्‍य होंगे सिर्फ ये दस्‍तावेज

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Passport Rules Change : विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. मंत्रालय ने बताया है कि अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्‍म प्रमाण पत्र के रूप में किस तरह के डॉक्‍यूमेंट की जरूरत होगी. इसमें बच…और पढ़ें

बदल गया पासपोर्ट का नियम! जन्‍मतिथि के लिए मान्‍य होंगे सिर्फ ये दस्‍तावेज

पासपोर्ट बनवाने के लिए किन डॉक्‍यूमेंट की जरूरत होगी.

हाइलाइट्स

  • पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है.
  • बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा.
  • बड़ों के लिए कई दस्तावेज मान्य होंगे.

Passport Rules Change : विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है. मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्‍म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में स्‍वीकार किए जाने वाले दस्‍तावेजों की सूची जारी की है. मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए अब सिर्फ इन्‍हीं दस्‍तावेजों को किया जाएगा. इनके अलावा अन्‍य किसी दस्‍तावेज के साथ किए आवेदन को मान्‍य नहीं किया जाएगा.

विदेश मंत्रालय की ओर से 24 फरवरी को जारी अधिसूचना पासपोर्ट जारी करने के लिए जन्मतिथि के प्रमाण प्रस्तुत करने से संबंधित नियमों में संशोधन किया है. नए नियमों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे बच्चों के लिए जन्म तिथि का एकमात्र मान्य प्रमाण जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र होगा.

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अक्‍टूबर, 2023 से पहले हुआ जन्‍म तो..

  • जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स या नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र.
  • आवेदक की जन्मतिथि के साथ मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा जारी किया गया ट्रांसफर या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र.
  • इसके अलावा आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड जिसमें आवेदक की जन्मतिथि हो.
  • सेवा रिकॉर्ड की एक प्रति या वेतन पेंशन आदेश (दोनों केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू), जिसे संबंधित मंत्रालय या विभाग के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापित या प्रमाणित किया गया हो, जिसमें आवेदक की जन्मतिथि हो.
  • संबंधित राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें आवेदक की जन्मतिथि हो.
  • भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव फोटो पहचान पत्र जिसमें आवेदक की जन्मतिथि हो.
  • भारतीय जीवन बीमा निगम या सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जारी पॉलिसी बॉन्ड जिसमें बीमा पॉलिसी धारक की जन्मतिथि हो.

पासपोर्ट बनवाने का सिर्फ एक रास्‍ता
विदेश मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, पासपोर्ट बनवाने का सिर्फ एक ही रास्‍ता है. भले ही कोई नया पासपोर्ट बनवाना चाहता हो या फिर पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराना हो. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन ही करना पड़ेगा. फिलहाल मंत्रालय ने सिर्फ जन्‍मतिथि प्रमाण पत्र को लेकर ही नियमों में बदलाव किया है और कोई भी नियम अभी नहीं बदला है.

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