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पटना नगर निगम में है आपका घर? कुर्की-जब्ती से बचना है तो तुरंत कर लें ये काम

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पटना नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि अभी भी बकायेदारों को 31 मार्च तक शुल्क जमा करने का समय दिया जा रहा है. उसके बाद एक्शन शुरू कर दिया जाएगा.

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जल्द करें प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान पटना 

हाइलाइट्स

  • 31 मार्च तक संपत्ति कर जमा करें, नहीं तो कुर्की जब्ती होगी.
  • पटना नगर निगम ने 491 बकायेदारों पर कार्रवाई शुरू की.
  • व्हाट्सएप चैटबोट से भी संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं.

पटना. अगर आप पटना नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं और आपने अभी तक संपति कर यानी होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया है तो सावधान हो जाइए. अभी भी समय है. जल्दी से सम्पत्ति कर का भुगतान कर दीजिए नहीं तो 12 पुलिसकर्मी और एक दंडाधिकारी की टीम आपके घर पर कुर्की जब्ती के लिए पहुंच जायेगी. दरअसल, वित्तीय वर्ष 2024-25 खत्म होने से पहले पटना नगर निगम सम्पत्ति कर जमा करवाने के लिए लगातार अभियान चला रही है साथ ही एक्शन भी लेने के मूड में आ गई है.

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि अभी भी बकायेदारों को 31 मार्च तक शुल्क जमा करने का समय दिया जा रहा है. उसके बाद एक्शन शुरू कर दिया जायेगा. आपको बता दें कि कुल 28 करोड़ 68 लाख 78 हजार 75 रूपये बाकी हैं. इसमें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एएन कॉलेज पर ही 12 करोड़ 26 लाख 86 हजार रुपए का संपत्ति कर बकाया है.

किसी दिन नहीं बंद होगा काउंटर
मार्च का महीना जल्द ही खत्म होने को है. इसीलिए जिन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है उनके लिए मार्च महीने में सभी रविवार और सामान्य अवकाश के दिन भी टैक्स काउंटर खुले रहेंगे. इससे आमजन बिना किसी परेशानी के संपत्ति कर का भुगतान कर सकते है. साथ ही अंचलवार सभी 66535 बकायेदारों का QR आधारित कुल डिमांड बिल प्रिंट कर सफ़ाई पर्यवेक्षक को उपलब्ध करा दिया गया है. इस माध्यम से भी सम्पत्ति धारक घर बैठे बिल पर लगे QR कोड स्कैन कर शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.

कुर्की के लिए निकल रही है टीम
आपको बता दें कि पटना नगर निगम में कुल 491 ऐसे बकायेदार हैं जिनपर करोड़ों रुपए का होल्डिंग टैक्स बकाया है. ऐसे निजी या प्राइवेट संस्थानों को बार बार निगम की ओर से नोटिस भेजा गया है. इसके बावजूद भी टैक्स का भुगतान नहीं किया गया. इसके लिए अब निगम कारवाई की मूड में आ गई है. ऐसे लोगों को टैक्स डिफॉल्टर की सूची में डाल कर उन संस्थानों की कुर्की के लिए टीम निकल रही है. कुर्की के लिए 12 पुलिस और एक दंडाधिकारी प्रत्येक अंचल में तैनात किये गये हैं.

संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर सील की जा रही प्रॉपर्टी
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 और पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम, 2013 के अनुसार सभी संपत्तिधारकों को अपनी संपत्ति/सम्पत्तियों एवं रिक्त भूमि के संपत्ति कर/रिक्त भूमि कर निर्धारण कर स-समय भुगतान करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर उक्त अधिनियम, नियमावली और विनियम के अनुसार विभिन्न कार्रवाई जिसमें मांग-पत्र जारी करना, निगम सेवायें बंद करना, चल संपत्ति की जब्ती और उसकी बिक्री, अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, बैंक अकाउंट की कुर्की इत्यादि का प्रावधान है.

वॉट्सअप चैटबॉट से भी कर सकते हैं भुगतान
पटना नगर निगम द्वारा व्हाट्सएप चैटबोट 9264447449 के माध्यम से अब आमजन संपत्ति कर का भी भुगतान कर सकते है. पटना नगर निगम के वाट्सअप चैटबोट पर संपत्ति कर के भुगतान एवं स्व निर्धारण (सेल्फ एसेसमेंट) की सुविधा 24×7 दी जा रही है. पटना नगर निगम द्वारा आयोजित इस सुविधा को आमजनों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है. पटना नगर निगम वासियों को इस व्हाट्सएप चैटबोट पर भुगतान करने पर किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है. पेमेंट करने के तुरंत बाद ही रसीद भी मिलेगी.

कैसे कर सकते है भुगतान
व्हाट्सएप चैटबोट 9264447449 पर HI मैसेज करें. अपनी भाषा चुनें. सेवाओं में संपत्ति कर भुगतान का चयन करें. पीआईडी द्वारा भुगतान के बटन पर क्लिक करें. भुगतान करें एवं अपनी रसीद प्राप्त करें. इसके साथ ही पटना नगर निगम द्वारा संपत्ति कर का भुगतान, असेस्मेंट एवं री-असेसमेंट के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सुविधाएं उपलब्ध है.

पटना नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल https://www.pmc.bihar.gov.in/ के माध्यम से भी घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं.

पटना नगर निगम के मुख्यालय एवं अंचल कार्यालयों में भी जाकर संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है. आयकर गोलंबर के पास संपत्ति कर संग्रहण के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है. Paytm, PhonePe, GPay एवं अन्य UPI के माध्यम से घर बैठे अपना संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं.

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