पकड़ी गईं एक और शेयरों की फर्जी ज्ञानी! सेबी को देंगी अब 150 करोड़
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SEBI ने अस्मिता पटेल पर बिना पंजीकरण निवेश सलाह देने और गुमराह करने के आरोप में 54 करोड़ रुपये जब्त किए और 104.6 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी किया. पटेल की ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में भारी अंतर पाया गया. सेबी ने कह…और पढ़ें
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अस्मिता पर बगैर पंजीकरण के लोगों को शेयर मार्केट की सलाह देने का आरोप है.
हाइलाइट्स
- SEBI ने अस्मिता पटेल पर 54 करोड़ रुपये जब्त किए.
- अस्मिता पटेल पर 104.6 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी.
- पटेल की ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में भारी अंतर पाया गया.
नई दिल्ली. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शेयर बाजार की चर्चित ट्रेडर और एजुकेटर अस्मिता पटेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. खुद को ‘शी-वुल्फ’ कहने वालीं अस्मिता पटेल पर बिना पंजीकरण निवेश सलाह देने, गुमराह करने वाले दावे करने और नियामकीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है. सेबी की जांच में खुलासा हुआ है कि पटेल की ट्रेडिंग परफॉर्मेंस और उनके दावों में भारी अंतर है.
सेबी के अनुसार, अस्मिता पटेल और उनकी कंपनी Asmita Patel Global School of Trading Pvt Ltd ने 2019-20 से जनवरी 2024 तक कुल 12,28,365 रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया है. यह आंकड़ा उनके उस दावे से मेल नहीं खाता, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अपने प्रोपराइटरी ट्रेडिंग सिस्टम के जरिए 140 करोड़ रुपये का पोर्टफोलियो मैनेज कर रही हैं.
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इसके अलावा, जांच में सामने आया कि अगस्त 2019 से जनवरी 2024 तक उनकी कंपनी और उनसे जुड़े खातों का कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 152.79 करोड़ रुपये रहा. वहीं, उनके कोर्सेज में यह दावा किया जाता रहा कि वे 283 करोड़ रुपये की फंड मैनेज कर रही हैं, जिसे सेबी ने निराधार बताया.
54 करोड़ रुपये जब्त, 104.6 करोड़ की रिकवरी का नोटिस
सेबी ने अपनी अंतरिम कार्रवाई में अस्मिता पटेल, उनकी कंपनी और तीन अन्य संस्थाओं के 54 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं. इसके अलावा, इन छह संस्थाओं को नोटिस जारी कर यह पूछा गया है कि क्यों न 104.6 करोड़ रुपये की वसूली की जाए, जो उनके कोर्सेज की फीस के रूप में जमा किए गए.
क्या होगा आगे?
अस्मिता पटेल के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब सेबी लगातार अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स पर सख्ती कर रहा है. पटेल की सोशल मीडिया पर बड़ी फॉलोइंग है और कई रिटेल निवेशक उनके इन्वेस्टमेंट टिप्स पर भरोसा करते थे. इस जांच के बाद उनके फॉलोअर्स के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है. कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने इस मामले पर निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. उन्होंने कहा है कि किसी भी निवेश सलाह को अपनाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति सेबी से पंजीकृत हो.
अभी तक अस्मिता पटेल ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. हालांकि, कयास लगाए जा रहे हैं कि वे सेबी के आदेश को कानूनी रूप से चुनौती दे सकती हैं. यदि ऐसा होता है, तो यह मामला लंबा खिंच सकता है. दूसरी ओर, सेबी ने साफ कर दिया है कि वह बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऐसी जांच और कड़ी कार्रवाई जारी रखेगा.
New Delhi,Delhi
February 08, 2025, 03:01 IST
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