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छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू, सन्नाटे में बदला शोर

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Panchayat Election: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 की शुरुआत हो चुकी है. इसके बाद आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली हो चुकी है जिसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आ…और पढ़ें

छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू, सन्नाटे में बदला शोर

ध्वनि विस्तारक यंत्र 

जांजगीर-चांपा. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 की शुरुआत हो चुकी है. इसके बाद आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली हो चुकी है जिसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के पालन, निर्वाचन कार्य स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाएं रखने के लिए लोकहित में यह आवश्यक हो गया कि निर्वाचन की कार्यवाही के समापन होने तक सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र जिला जांजगीर चांपा की सीमा में तेज संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल को प्रतिबंधित किया जाए.

जिला कलेक्टर के आदेश से ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित 
इस संदर्भ में जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आकाश छिकारा ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार की तेज आवाजें, तीव्र संगीत. ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटर यान के विद्युत हार्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल एवं मनुष्य/मशीन द्वारा कारित कोलाहल जिससे सामान्य व्यक्ति घबरा जाए या जिसे सुनकर व्यक्ति असहन महसूस हो, ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र को प्रतिबंधित किया है.

शर्तों के अधीन होगी धीमी आवाज में प्रयोग करने की अनुमति
साथ ही पूरे निर्वाचन अवधि के दौरान सुबह 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक किसी भी क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र को धीमी आवाज में प्रयोग करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन होगी. इस समयावधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब उससे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का उलंघन न होता हो. भारी वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र को लगाने की अनुमति क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा दी जाएगी. यह प्रतिबंध धारा 13 के तहत जिन्हें विधि द्वारा छूट प्रदान की गई है, लागू नहीं होगी.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने तक प्रभावशील रहेगा आदेश 
इस आदेश के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 16 (1) के प्रावधान अनुसार कोई पुलिस अधिकारी जो प्रधान आरक्षक के पद से कम संवर्ग का न हो, संबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त कर सकता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और यह आदेश नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने तक प्रभावशील रहेगा.

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