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घर पर हमला, भारत माता की नंगी तस्वीर, अब हुसैन की पेंटिंग जब्त करने के आदेश!

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MF Hussain Controversial paintings: दिल्ली की एक अदालत ने एम एफ हुसैन की हिंदू देवताओं की दो पेंटिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया है, जिन्हें दिल्ली आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया गया था. वकील अमिता सचदेवा ने इन्…और पढ़ें

घर पर हमला, भारत माता की नंगी तस्वीर, अब हुसैन की पेंटिंग जब्त करने के आदेश!

एमएफ हुसैन ने हिंदू देवी-देवताओं की कई आपत्तिजनक पेंटिंग्स बनाई थी.

MF Hussain Controversial paintings: हिंदू देवी-देवताओं की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाने वाले जाने माने पेंटर एमएफ हुसैन की मौत के वर्षों बाद भी उनका विवाद से पीछा नहीं छूट रहा है. दिल्ली की अदालत ने उनकी दो पेंटिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया है. विवादित पेंटिंग्स बनाने के लिए 1998 में उनके घर पर हमला हुआ था. फिर 2006 में उन्होंने भारत माता की एक नंगी तस्वीर बनाई थी. उसको लेकर भी विवाद पैदा हो गया था.

ताजा विवाद में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आर्ट गैलरी में प्रदर्शित हिंदू देवताओं की दो पेंटिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया है. ये पेंटिंग्स दिवंगत पद्म विभूषण विजेता कलाकार एम एफ हुसैन ने बनाई थी. जूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साहिल मोंगा की अदालत ने यह आदेश वकील अमिता सचदेवा की ओर से दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए दिया. सचदेवा ने दावा किया था कि ये पेंटिंग्स आपत्तिजनक हैं और इसमें देवताओं को अपमानजनक तरीके से दर्शाया गया है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने बीएनएसएस की धारा 94 (दस्तावेज या अन्य वस्तुएं प्रस्तुत करने के लिए समन) के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें जांच अधिकारी को संबंधित पेंटिंग्स जब्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. यह अदालत तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आवेदन को मंजूरी देती है कि जांच अधिकारी पेंटिंग्स जब्त करें और 22 जनवरी को रिपोर्ट दाखिल करें.

सीसीटीवी फुटेज जब्त
अदालत ने कहा कि कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार जांच अधिकारी ने पहले ही दिल्ली आर्ट गैलरी की सीसीटीवी फुटेज और एनवीआर (नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर) को जब्त कर लिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली आर्ट गैलरी द्वारा पेंटिंग्स की एक सूची प्रदान की गई थी, जिसमें संबंधित पेंटिंग्स क्रमांक 6 और 10 पर थी. प्रदर्शनी एक निजी स्थान पर आयोजित की गई थी और पेंटिंग्स केवल लेखकों/कलाकारों के मूल कार्य को प्रदर्शित करने के लिए थीं.

बीते साल चार और 6-10 दिसंबर को हुसैन की पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई थी. उसके बाद सचदेवा ने अदालत से उस प्रदर्शनी के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की अपील की थी. 18 दिसंबर को अदालत ने फुटेज प्रोड्यूस करने और संरक्षित करने का निर्देश दिया था.

अदालत ने पाया कि चार जनवरी को अदालत ने नोट किया, जिसमें कहा गया था कि संबंधित तिथियों की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित की गई थी. सचदेवा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने पिछले महीने पोस्ट किया था कि मैंने 9 दिसंबर को संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई. हालांकि, 10 दिसंबर को जांच अधिकारी के साथ दौरे के दौरान पेंटिंग्स को हटा दिया गया था.

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