क्या सीमा हैदर जाएगी वापस पाकिस्तान, उनके वकील द्वारा जाने पूरी बात
- April 25, 2025
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Last Updated:April 25, 2025, 15:14 IST एपी सिंह कहते है कि सरकार ने जिन्हें वापस जाने को बोला गया है वह टूरिस्ट हैं, जो कि वीजा पासपोर्ट के द्वारा
Last Updated:April 25, 2025, 15:14 IST एपी सिंह कहते है कि सरकार ने जिन्हें वापस जाने को बोला गया है वह टूरिस्ट हैं, जो कि वीजा पासपोर्ट के द्वारा
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दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकी हमले में 28 निर्दोष लोगों की मौत हो गई, क्योंकि वह हिंदू थे. वहीं इस घटना के बाद पूरा देश गुस्से में है. इसके बाद भारतीय सरकार ने पांच अहम फैसले लिए हैं जिसमें से एक फैसला यह भी है कि जो लोग भारत में पाकिस्तान से घूमने आए हैं और पाकिस्तान में जो भारत से घूमने गए हैं उन्हें 48 घंटे के अंदर वापस जाना होगा और वहां से आना होगा. वहीं दूसरी ओर भारत में अवैध तरीके से आई सीमा हैदर जो कि सचिन के प्यार में भारत आई थी और आज वह एक बच्ची की मां है, तो क्या उसे भी भारत छोड़कर जाना होगा. इन तमाम सवालों को लेकर लोकल18 ने सीमा हैदर के मुंहबोले भाई यानी कि उनके वकील से बात की..
48 घंटे के अंदर सभी पाकिस्तानियों को जाना होगा वापस
सीमा के वकील डॉ एपी सिंह से लोकल 18 की टीम बात करते हुए बताया कि पहलगाम में जो पर्यटकों पर हमला हुआ है, उसे लेकर सरकार ने जो फैसला लिया है वह बहुत अच्छा फैसला है और हम सभी उनके फैसले के साथ हैं. वहीं सरकार द्वारा 48 घंटे के अंदर सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार ने जो यह फैसला लिया है सीमा के केस में यह नियम लागू नहीं होता है.
सीमा कर रही हैं सभी नियमों का पालन
वही एपी सिंह आगे बताते हैं कि सीमा का केस ATS की जांच में है, जो केस अभी एटीएस के अंडर अभी चल रहा है, जहां सीमा को गिरफ्तार करके बेल भी मिल गया है और वह कोर्ट के दिए आदेश और बेल की कंडीशन में वह भारत में रह रही है. वहीं बेल में साफ लिखा गया है, कि सीमा यहां रह सकती है, जिस वजह से सचिन के साथ रह रही है और सभी नियमों का पालन भी कर रही है. इसके अलावा, अब सीमा की बच्ची भी हो गई है, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट भारत का है, जिस वजह से गार्जियन एक्ट के तहत सीमा यही रहेगी. बता दें कि अभी भी सीमा के ऊपर केस चल रहा है.
सीमा का केस है अलग
वही एपी सिंह कहते है कि सरकार ने जिन्हें वापस जाने को बोला गया है वह टूरिस्ट हैं, जो कि वीजा पासपोर्ट के द्वारा पाकिस्तान से भारत आए थे, परंतु सीमा के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि सीमा के पास नहीं कोई वीजा और नहीं कोई पासपोर्ट है. इस वजह से उनका केस ATS के अंदर चल रहा है. इसीलिए इस 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद भी सीमा वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगी. वह भारत में ही रहेंगी.
