कार खरीदने से पहले जान लें सरकार का 'आदेश', नहीं ये चीज तो नहीं मिलेगी चाबी

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Chennai New Parking Policy: चेन्नई में कार खरीदने से पहले पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी. बिना पार्किंग के शोरूम वाले कार की चाबी भी नहीं देंगे. CUMTA यानी चेन्नई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी ने नई पार्क…और पढ़ें

चेन्नई में नई कार पार्किंग पॉलिसी लागू होगी. (File Photo)
Chennai New Parking Policy: अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं, तो जरा इस खबर को एक बार जरूर पढ़ लें. कार खरदने से पहले आपको पार्किंग कि व्यवस्था खुद करनी होगी. यह पॉलिस चेन्नई में लागू होने जा रही है. चेन्नई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी यानी CUMTA ने मंगलवार को अपनी नई पार्किंग पॉलिसी को जारी कर दिया है. इस नीति के तहत यह सिफारिश की गई है कि यदि आप चेन्नई में कार खरीद रहे हैं, तो आपको अपने घर या निजी क्षेत्र में पार्किंग की जगह होना अनिवार्य है. यह नीति निजी वाहनों का कम से कम प्रयोग करने को बढ़ावा देने के मकसद से लाई जा रही है.
तमिलनाड ससरकार ने पिछले साल मद्रास हाईकोर्ट को यह जानकारी दी थी कि नई नीति तीन महीने में तैयार हो जाएगी. राज्य आवास और शहरी विकास विभाग ने एक सरकारी आदेश में 88-पृष्ठ के शहर-व्यापी पार्किंग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और CUMTA को योजना को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया. नीति में यह कहा गया है कि कार खरीदने वाले शख्स के पास रजिस्ट्रेशन से पहले कम से कम एक ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग की जगह होनी चाहिए. CUMTA के सदस्य-सचिव आई जयकुमार ने कहा कि भारत के किसी अन्य शहर ने अभी तक ऐसा करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए.
‘एक की जगह लेकिन लोगों के पास 3 कारें’
आई जयकुमार ने कहा, “लोगों के पास केवल एक कार पार्किंग की जगह होती है, लेकिन हो सकता है कि उनके पास तीन कारें हों. दो कारें सड़क पर पार्क की जाती है, जिससे पूरे मोहल्ले पर इसका असर पड़ता है. पार्किंग का प्रमाण कार खरीदने को प्रतिबंधित करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक चेकपॉइंट हो सकता है.” ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग स्लॉट के बिना मौजूदा वाहनों से डील करने के लिए CUMTA ने आवासीय पार्किंग परमिट बनाने की योजना बनाई है.
शेयर पार्किंग की व्यवस्था
चेन्नई पार्किंग पॉलिसी में कहा गया है कि पार्किंग वाले घर इन परमिट के लिए एलिजिबल नहीं हैं. परमिट के लिए निरंतर प्लॉट किए गए घरों वाली चौड़ी सड़कें चुनी जाएंगी, जो लॉटरी नीलामी प्रणाली में दी जाएंगी. परमिट मासिक और वार्षिक होंगे. वाहन मालिक लाइसेंस प्राप्त समय के लिए स्लॉट को पट्टे पर दे सकता है. CUMTA ने सरकार को तमिलनाडु संयुक्त विकास भवन नियम, 2019 को संशोधित करने की भी सिफारिश की है, ताकि गेटेड समुदायों, मॉल और अन्य संरचनाओं सहित निजी भवनों के लिए शेयर-पार्किंग नियम पेश किए जा सकें. ऐसा इसलिए ताकि साप्ताहिक या मासिक शुल्क के साथ सतही स्तर पर सार्वजनिक उपयोग की पार्किंग सुविधाओं का निर्माण किया जा सके.
पार्किंग स्पेस में लगेंगे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर
नई पॉलिसी में सार्वजनिक और निजी ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग में कुल पार्किंग क्षमता के 20% के लिए क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए विकास नियमों में संशोधन की भी सिफारिश की. इसके अलावा, सरकार को निजी ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग सुविधाओं के लिए फ्लोर-स्पेस डेवलपमेंट शुल्क के समान पार्किंग-विकास शुल्क लगाने के लिए भी कहा गया है, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए अपनी पार्किंग साझा नहीं करते हैं. इसी नीति में कहा गया कि शुल्क को सार्वजनिक परिवहन, पैदल चलने और साइकिल चलाने की पहल में निवेश किया जाना चाहिए. कम से कम 30 लाख सार्वजनिक पार्किंग स्लॉट की मांग के मुकाबले, शहर में वर्तमान में 14,000 से अधिक स्लॉट हैं, जिनमें से अधिकांश निष्क्रिय हैं. 2022 तक शहर में 92 लाख वाहन होने के साथ, विशेषज्ञों ने कहा कि भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए नीति महत्वपूर्ण है.
March 12, 2025, 14:48 IST
