January 29, 2026
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करना है म्यूचुअल फंड वालों की शिकायत, नहीं सुन रहा ब्रोकर, Scores का लें सहारा

  • April 15, 2025
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Last Updated:April 15, 2025, 08:08 IST What is Scores Platform: स्कोर्स, सेबी द्वारा लॉन्च एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जहां निवेशक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उनका

करना है म्यूचुअल फंड वालों की शिकायत, नहीं सुन रहा ब्रोकर, Scores का लें सहारा

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What is Scores Platform: स्कोर्स, सेबी द्वारा लॉन्च एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जहां निवेशक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उनका समाधान पा सकते हैं. इसके जरिए सेबी ने मार्च में 4,371 शिकायतों का निपटारा किया है…और पढ़ें

करना है म्यूचुअल फंड वालों की शिकायत, नहीं सुन रहा ब्रोकर, Scores का लें सहारा

Yashoraj IT Solutions

फाइल फोटो

हाइलाइट्स

  • सेबी का स्कोर्स प्लेटफ़ॉर्म शिकायतें दर्ज करने के लिए है.
  • मार्च में स्कोर्स ने 4,371 शिकायतों का निपटारा किया.
  • शेयर ब्रोकर, म्यूचुअल फंड कंपनियों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.

नई दिल्ली. अगर शेयर बाजार को लेकर आपको कोई शिकायत है तो इसका समाधान आप आसानी से ‘स्कोर्स’ के जरिए पा सकते हैं. पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अपने शिकायत निवारण मंच ‘स्कोर्स’ के जरिये मार्च में 4,371 शिकायतों का निपटारा किया है. नियामक ने कहा कि मार्च के अंत तक स्कोर्स मंच पर तीन महीने से ज्यादा समय से लंबित शिकायतों की संख्या 3 थीं. इसमें मधुवीर कॉम18 नेटवर्क लिमिटेड और निखिल दयानंद बलजेकर से जुड़ी शिकायतें भी शामिल हैं. सेबी के आंकड़ों के मुताबिक, 28 फरवरी तक लंबित शिकायतों की संख्या 4,376 थी.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 11 अप्रैल को एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि मार्च में बाजार नियामक को 4,156 नई शिकायतें मिलीं और 31 मार्च तक कुल 4,161 शिकायतें अनसुलझी रहीं. नियामक ने यह भी बताया कि मार्च में पक्षों द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने में लिया गया औसत समाधान समय नौ दिनों का था.

क्या है SCORES

सेबी द्वारा लॉन्च स्कोर्स, एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जहां निवेशक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उनका समाधान पा सकते हैं. SCORES का पूरा नाम: SEBI Complaints Redress System, इसका मकसद निवेशकों को एक आसान और पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करना है जिससे वे अपनी शिकायतें रजिस्टर कर सकें.

किसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं?

स्कोर्स के जरिए निवेशक, शेयर ब्रोकर, म्यूचुअल फंड कंपनियाँ, लिस्टेड कंपनियाँ,
डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट और और अन्य सेबी-रेगुलेटेड संस्थाओं के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. आप स्कोर्स की वेबसाइट पर जाकर https://scores.sebi.gov.in/ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

(भाषा से इनपुट के साथ)

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