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अगर आप भी बोरवेल और ट्यूबवेल का निर्माण करना चाह रहे हैं तो यह खबर आपके लिए…

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Dhaulpur News : जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत के सरपंच व भूजल विभाग व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर निगम के अधिकारियों को जैसा भी मामला हो उनको प्रस्तुत करना होगा एवं सूचना को राजधरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

धौलपुर. जिले में खुले बोरवेल व ट्यूबवेल या कूंओं में बच्चों के गिरने की संभावना रहती है. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए एहतियात और सुरक्षा उपाय किया जाना आवश्यक है. जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी ने बताया कि खुले या परित्यक्त बोरवेल व ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये निर्देश जारी किये गये हैं.

बोरवेल व ट्यूबवेल निर्माण के बारे में यहां देनी होगी सूचना
भूमि व परिसर के स्वामी को बोरवेल व ट्यूबवेल निर्माण शुरू करने से पहले कम से कम 15 दिन पहले लिखित में सूचना देनी होगी. सूचना क्षेत्र के संबंधित जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत के सरपंच व भूजल विभाग व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर निगम के अधिकारियों को जैसा भी मामला हो उनको प्रस्तुत करना होगा एवं सूचना को राजधरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

ड्रिलिंग एजेंसी को अनिवार्य रूप से कराना होगा पंजीकरण
सभी ड्रिलिंग एजेंसियों सरकारी व अर्ध सरकारी, निजी आदि को अनिवार्य रूप से राजधरा पोर्टल पर ड्रिलिंग रिग का पंजीकरण कराना होगा. उन्हें अपने द्वारा ड्रिल किये गये सभी बोरवेल व ट्यूबवेल का विवरण रखना होगा और पोर्टल पर इनकी जानकारी जीपीएस आधारित लोकेशन सहित दर्ज करानी होगी.

निर्माण के दौरान लगाना हो साइन बोर्ड
निर्माण के समय नलकूप के पास नलकूप के निर्माण व पुनर्वास करने वाली ड्रिलिंग एजेंसी तथा उपयोगकर्ता एजेंसी व मालिक के नाम पते के विवरण का साइन बोर्ड लगाना होगा. निर्माण के दौरान कांटेदार तार की बाड़ लगाना व अन्य कोई अवरोधक दीवार का निर्माण करना एवं कार्य पूरा होने के बाद गड्ढों और चैनलों को मिट्टी की परत से भरना होगा. मिटटी, रेत, पत्थर, कंकड़, ड्रिलिंग कटिंग द्वारा परित्यक्त किये गये बोरवेल को भरना होगा.

सीमेंट का प्लेटफार्म निर्माण एवं बोरवेल की कैपिंग करना
नलकूप के चारों तरफ सीमेंट कंक्रीट के प्लेटफॉर्म का निर्माण कराना होगा. स्टील की एक केप लगानी होगी जो नलकूप के ऊपर वेल्ड की जाएगी या नट बोल्ट से फिक्स की जायेगी.

नए तथा पुराने नलकूपों की सूचनाओं का संधारण
सभी नए तथा पुराने नलकूप उपयोगकर्ताओं को राजधरा ऑनलाइन पोर्टल पर नलकूप निर्माण की सूचना दर्ज करानी होगी. समस्त अकार्यशील बोरवेल व नलकूप जो चालू नहीं हैं उन्हें नलकूप उपयोगकर्ता व भूमि मालिक द्वारा बंद कर सूचना राजधरा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.

मौजूदा सरकारी पोर्टल पर मिलेगी जानकारी
जल जीवन मिशन के तहत मौजूदा ट्यूबवेल के बारे में जानकारी ई-जलशक्ति पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है. जिन ट्यूबवेल की एनओसी सीजीडब्ल्यूए द्वारा दी गई है उनके बारे में जानकारी सीजीडब्ल्यूए वेबसाईट व पोर्टल पर देखी जा सकती है.

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