सरल, समृद्ध होगा नया इनकम टैक्स कानून, फाइनेंस एक्सपर्ट ने बताई बड़ी बात

Agency:News18 Uttar Pradesh
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Budget 2025- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार नया टैक्स बिल, टैक्स सिस्टम को आसान करेगा. वहीं बीते दिन सीतारमण ने बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स ना लगने की घोषणा की थी.

निर्मला सीतारमण
हाइलाइट्स
- 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
- नया इनकम टैक्स कानून सरल और सीधा होगा.
- नए कानून में गैर जरुरी फॉर्म कम किए जाएंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स ना लगने की घोषणा की है. इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का भी ऐलान किया गया है. अगले सप्ताह इस बिल को पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि यह बिल नया बिल टैक्स सिस्टम को आसान करेगा. वर्तमान में देश में 1961 में बनाया गया इनकम टैक्स लागू है. सरकार ने साल 2020 में कहा था कि नए इनकम टैक्स कानून की जरुरत है.
सरल होगा नया कानून
सीए मुहाफिज खान ने कहा कि वर्तमान टैक्स कानून को समझना आसान नहीं है. इसकी भाषा को आसान करना बहुत जरुरी है. वर्तमान कानून में कई जटिलताएं हैं. इन्हें भी दूर किया जा सकता है. नए कानून में रेगुलेटरी रिफॉर्म पर जोर दिया जा सकता है. नए इनकम टैक्स कानून में अनावश्यक चीजों को हटाया जाएगा. इनकम टैक्स कैलकुलेशन को भी आसान किया जा सकता है.
पहले विश्वास करो, फिर जांच करो
सीए मुहाफिज ने कहा कि वर्तमान कानून में टैक्स से संबंधित कई फॉर्म हैं. नए कानून में कई गैर जरुरी फॉर्म कम किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार जो विकसित भारत के लिए योजना बना रही है, उस दिशा में यह कानून बहुत अहम कदम होगा. उनका यह भी मानना है कि नए टैक्स बिल का बेस न्यू टैक्स रिजीम हो सकता है. इसमें भी एक्जंप्शन और डिडक्शन की भरमार नहीं है. नया इनकम टैक्स कानून पुराने की तरह मोटा भी नहीं होगा. प्रावधानों को कम कर इसके पन्ने 60 फीसदी तक कम किए जा सकते हैं. इसके शब्द समझने में सीधे और लहजे में सपाट होंगे. इसके लागू होने के बाद टैक्स निकालना और उसे फाइल करना भी आसान होगा. नए इनकम टैक्स कानून का मूलमंत्र पहले विश्वास करो, फिर जांच करो होगा.
Jhansi,Jhansi,Uttar Pradesh
February 03, 2025, 15:11 IST
