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आप भी लगा रहे हैं कोर्ट-कचहरी का चक्कर, तो यहां होगा ऑन द स्पॉट फैसला

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मेरठ कचहरी परिसर में 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न वाद विवाद का ऑन द स्पॉट समझौता के आधार पर समाधान किया जाएगा.

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हाइलाइट्स

  • मेरठ में 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा.
  • आपसी समझौते के आधार पर ऑन द स्पॉट केस निपटाए जाएंगे.
  • 95000 से अधिक केस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं.

मेरठ: क्रांति धरा मेरठ से ताल्लुक रखने वाले जो भी लोग विभिन्न मामलों को लेकर कानूनी दांव पेंच में उलझे हुए हैं. उसके समाधान के लिए वह लगातार कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है. 8 मार्च 2025 को कचहरी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिसमें आपसी समझौते के आधार पर ऑन द स्पॉट ही विभिन्न वादों का निपटारा किया जाएगा. यह जानकारी लोकल 18 से खास बातचीत करते हुए अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उदयवीर सिंह द्वारा दी गई.

आपसी समझौते पर निपट जाएंगे यह केस

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/अपर जिला न्यायाधीश उदयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाए. इसी कड़ी में कचहरी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सवा लाख से अधिक केस का ऑन द स्पॉट निवारण करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि इसके लिए अब तक 95000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. ऐसे में जो भी लोग इस माध्यम से केस निपटना चाहते हैं. वह सभी 8 मार्च 2025 को कचहरी परिसर में उपस्थित हो सकते हैं.

इस तरह के केस का होगा समाधान 

उन्होंने बताया कि अगर केस की बात की जाए, तो अपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादो, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम विवाद, जल व विद्युत बिल (अशमनीय वादों को छोडकर), वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद/तलाक को छोडकर), भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृति लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वादो (जनपद न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लम्बित मात्र), सिविल वादो (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद), प्रीलिटीगेंशन वाद-सभी प्रकार के दीवानी व सुलह समझौते योग्य अपराधिक शमनीय वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा.

बताते चलें कि हर साल बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न वाद विवाद का निस्तारण किया जाता है. साथ ही जिन वाद विवाद का निस्तारण हो जाता है उनकी फिर कभी भी अपील नहीं की जा सकती है.

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